धारा 80G के अंतर्गत कर कटौती

आयकर बचाना हर किसी की प्राथमिकता होती है. इसके लिए सरकार कई तरह की कर छूट की सुविधाएं देती है. उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण धारा है आयकर अधिनियम की धारा 80G.

धारा 80G क्या है? 

धारा 80G के तहत आप उन संस्थाओं को किए गए दान पर आयकर में कटौती का दावा कर सकते हैं जिन्हें सरकार ने मान्यता प्राप्त है. इन संस्थाओं में ट्रस्ट, समाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं आदि शामिल हो सकती हैं.

किन संस्थाओं को दान देने पर मिलेगा लाभ? 

धारा 80G के तहत सभी संस्थाओं को दान देने पर कर कटौती नहीं मिलती. आयकर विभाग द्वारा अधिसूचित  विशिष्ट संस्थाओं को ही दान देने पर यह लाभ प्राप्त होता है. आप आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर इन संस्थाओं की लिस्ट देख सकते हैं.

कितनी कर कटौती मिल सकती है?

दान की गई राशि के आधार पर आपको कर कटौती मिलती है. यह कटौती दान की गई राशि के 50% से 100% तक हो सकती है. हालांकि, कुछ स्थितियों में अधिकतम सीमा भी निर्धारित होती है.

धारा 80G का लाभ उठाने के लिए क्या करें? 

दान करते समय संस्था से यह अवश्य पुष्टि कर लें कि उन्हें धारा 80G के तहत छूट प्राप्त है. दान के बाद संस्था से आपको दान रसीद अवश्य ले लेनी चाहिए. इस रसीद में दान की गई राशि, संस्था का पंजीकरण क्रमांक  आदि जानकारी होनी चाहिए. कर रिटर्न दाखिल करते समय आपको यह रसीद जमा करनी होगी.

महत्वपूर्ण बातें

धारा 80G का लाभ केवल पुराने कर व्यवस्था  में ही मिलता है. नई कर व्यवस्था  में इसका लाभ नहीं मिलता.

दान नकद या चेक के माध्यम से किया जा सकता है. हालांकि, कुछ संस्थाएं वस्तुओं  के दान पर भी छूट दे सकती हैं, परंतु इसकी जानकारी संस्था से ही लेनी चाहिए.

धारा 80G का सदुपयोग कर आप समाजसेवा के साथ-साथ अपने करों में भी बचत कर सकते हैं. लेकिन दान हमेशा सम्मानित और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं को ही दें.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *